सोशल मिडिया हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है सुबह उठने से लेकर सोने तक कई लोग सोशल मिडिया पर लगे रहते है जैसे मानो उन्हे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कि लत लग लगी है, ऐसे ही सोशल मिडिया प्रेमियों के लिए बेहद दुःख कि बात है कि Facebook ,Twitter, शायद आज से भारत में नहीं चलेंगे।

 जी हां केंद्र सरकार ने भारत में काम करने वाली इन social media companies को कुछ रूल्स मानने को कहा था और उसके लिए उन्हे ३ महीने का वक्त भी दिया था लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने यह रूल्स ना तो माने है न तो उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स सरकार को मिला है।

 केंद्र सरकार कि तरफ से दी हुई ३महीने कि मुदत आज ख़तम होने वाली है

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मिडिया कंपनीज़ को भारत में कंप्लायंस अधिकारी ओर नोडल अधिकारी कि नियुक्ति करने के आदेश २५ फरवरी २०२१ को दिए थे और उसपे सोच विचार करने के लिए ३ महीने का वक्त भी दिया था जो की आज ख़तम हो चुका है।


भारत सरकार ने आदेश में यह भी कहा था कि कम्पनीओ को अपनी मोबाइल ऐप पर या वेब साइट पर फिजिकल कोंटेक्स पर्सन कि जानकारी देनी होगी।अभी तक बस koo नाम के कंपनी ने को छोड़कर किसी कंपनी ने किसी भी अधिकारी कि नियुक्ति नहीं कि

 दोस्तो भारत सरकार कि यह मांग बिलकुल जायज है क्यों कि सोशल मिडिया का इस्तमाल काफी बढ़ गया है ऐसे में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी तस्वीरें जो सोशल मिडिया पर है वह किस हद तक सुरक्षित है यह हमे नहीं पता, और ऐसे में अगर किसी को कुछ शिकायत हो तो वह किसके पास जाए किससे न्याय पाने कि गुजारिश करे इसी लिए सरकार ने इन social media companies को यह नियम लागू किए है

कुछ सोशल मिडिया कंपनीज़ ने कहा है कि उन्हे ओर समय दिया जाए क्यू की वह अमेरिका में स्थित उनके मुख्य कार्यालय से निर्देश मिलने कि प्रतीक्षा कर रहे है, लेकिन यह कंपनिया भारत में काम करती है भारत से मुनाफा कमाती है और दिशनिर्देशों का पालन अमेरिका के हिसाब से करती है इस बात पर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई है।

आईटी ऐक्ट ७९ कि तहत इन कम्पनियों को लाईबलिटी से छुट मिली है लेकिन इनमें से कई कंपनिया विषयवस्तु के बारे में फैसला करती है जिसमे वह भारतीय संविधान ओर कानून का ध्यान नहीं रखती है।अगर यह सोशल मिडिया कंपनिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती है तो भारत में मौजूदा कानून के तहत इन सभी कंपनियों पर कारवाई कि जा सकती है